हाईकोर्ट से गेस्ट टीचरों को झटका लगा है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के गेस्ट टीचर को लेकर जारी सभी शासनादेशों को खारिज कर दिया है। एकलपीठ के इस फैसले से प्रदेश के हजारों गेस्ट टीचरों के भविष्य पर असर हुआ है।