लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023, 45 से ज्यादा संशोधनों के साथ पास हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डेट म्यूचुअल फंड को LTCG के दायरे से बाहर कर दिया है. इसके अलावा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों को अब फ्यूचर और ऑप्शंस सेगमेंट में ज्यादा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाना होगा. वीडियो में जानिए, और कौन से बदलाव हैं जो सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं.