दिल्ली: वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दूसरे दिन की सुनवाई को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन ने आईएएनएस से कहा कि हम आज सुनवाई में सबसे प्रमुख बात ये रखने वाले हैं कि वक्फ बाइ यूज़र का कॉन्सेप्ट पूरी तरह गैर संवैधानिक है। ये किसी भी धर्म के लिए नहीं है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 300A का उल्लंघन है। ज्ञानवापी के केस में भी जब वक्फ डीड नहीं मिली थी तो वक्फ बाइ यूजर का तर्क लिया गया था। राम मंदिर के केस में भी यही हुआ था। वक्फ बाइ यूजर के माध्यम से हजारों एकड़ जमीन कब्जा की गई है। ये सारी बातें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉइंट आउट करने जा रहे हैं।
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