सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हुए फैसले को सही करार दिया है।
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